उल्लेखनीय है कि विगत दिनों जिले में पश्चिमी विछोभ के कारण असामयिक वर्षा दर्ज की गयी है। इस असामयिक वर्षा से रबी फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित ग्राम के अधिसूचित फसल गेहूं सिंचित चना एवं राई-सरसों फसलों को नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसान को दावा भुगतान का प्रावधान है। बीमित किसान को फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं बैंक को घटना के 72 घंटे के भीतर देना होगा। जो कृषक प्रभावित हुए है, वे दावा भुगतान के लिए पात्र होंगे।
उल्लेखनीय है कि विगत दिनों जिले में पश्चिमी विछोभ के कारण असामयिक वर्षा दर्ज की गयी है। इस असामयिक वर्षा से रबी फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित ग्राम के अधिसूचित फसल गेहूं सिंचित चना एवं राई-सरसों फसलों को नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसान को दावा भुगतान का प्रावधान है। बीमित किसान को फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं बैंक को घटना के 72 घंटे के भीतर देना होगा। जो कृषक प्रभावित हुए है, वे दावा भुगतान के लिए पात्र होंगे।