16 वर्षीय युवती के परिजन रचा रहे थे शादी, मौके पर पहुंची महिला बाल विकास विभाग की टीम
समझाइश के बाद माने परिजन : खितौला के सकरी मोहल्ला में रोका गया बाल विवाह
सिहोरा
महिला बाल विकास विभाग को सिहोरा खितौला के सकरी मोहल्ला में बुधवार को बाल विवाह की सूचना मिली। जिसमें सकरी मोहल्ला निवासी शंकरलाल ढीमर की पुत्री प्रिया ढीमर उम्र लगभग 16 वर्ष का विवाह घोराकोनी निवासी शंभू बर्मन के पुत्र अंकित बर्मन के साथ हो रहा था। जैसे ही विभाग को बाल विवाह की सूचना मिली विभाग की टीम परियोजना अधिकारी सेक्टर पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ विवाह स्थल पर पहुंचे।
मार्कशीट में 16 साल निकली युवती की उम्र
टीम ने पुत्री प्रिया बर्मन की अंकसूची चेक की गई, जिसमें वह 18 साल से कम की होनी पाई गई। इस प्रकार बाल विवाह निर्धारित होने पर उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई एवं वर एवं वधू पक्ष के सभी लोगों परिवार वालों सेवा प्रदाताओं को भी अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ कर सुनाया गया एवं बाल विवाह न करने की समझाइश दी गई।
समझाइश के बाद माने परिजन, तत्काल रोका विवाह
दोनों पक्षों द्वारा विभाग की बात को मानते हुए तत्काल विवाह को रोक दिया गया एवं लिखित में पंचनामा दिया गया है कि वह निर्धारित उम्र के बाद ही विवाह करेंगे। ऐसा नहीं करने पर कानूनी रूप से उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी। उक्त बाल विवाह को समझाइश देकर रोक दिया गया है।
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प्रशांत बाजपेई