नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपी को दस साल की सजा
सिहोरा
मानसिक रूप से कमजोर दस वर्षीय बालिका से दुराचार करने वाले आरोपी को सिहोरा न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सैफी दाउदी ने दस के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। गोसलपुर थाना में दर्ज इस प्रकरण पुलिस ने सनसनीखेज एवं चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा था और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की गई। विशेष लोक अभियोजक सुखलाल मार्काे ने थाना क्षेत्र में रहने वाली दस वर्र्षीय बालिका मानसिक रूप से कमजोर है और वह कम बोल पाती है। 20 अप्रेल 2021 को बालिका की मां मजदूरी करने गई थी। इस दौरान नीरज राजभर ने बालिका से दुराचार किया। बालिका की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी नीरज के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान, पॉक्सो एक्ट तथा विकलांग व्यक्ति अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर नीरज को गिरफ्तार किया। 17 गवाहों के मामले में बयान दर्ज कराए गए। जिसके बाद न्यायालय ने नीरज को दस साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माना से दण्डित किया।