नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के अभ्यर्थी
15 जनवरी तक वापस ले सकेंगे निक्षेप राशि
जबलपुर
नगरीय निकाय एवं पंचायत आम निर्वाचन 2022 में चुनाव लड़ चुके अभ्यर्थी कलेक्टर कार्यालय में कक्ष क्रमांक 108 से 15 जनवरी तक निक्षेप राशि वापस कर सकेंगे। अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन नम: शिवाय अरजरिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 में चुनाव लड़ चुके ऐसे अभ्यर्थी को छोड़कर जिनकी कुल वैध मतों के छठवें हिस्से से कम मत प्राप्त होने के कारण जमानत जब्त हो गई थी, शेष सभी अभ्यर्थी निक्षेप राशि जमा करने की मूल्य रसीद तथा आधार कार्ड के साथ कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 108 स्थित स्थानीय निर्वाचन शाखा में उपस्थित होकर निक्षेप राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई अभ्यर्थी 15 जनवरी तक निक्षेप राशि वापस नहीं लेता है तो इस राशि को राजसात कर लिया जायेगा।
15 जनवरी तक वापस ले सकेंगे निक्षेप राशि
जबलपुर
नगरीय निकाय एवं पंचायत आम निर्वाचन 2022 में चुनाव लड़ चुके अभ्यर्थी कलेक्टर कार्यालय में कक्ष क्रमांक 108 से 15 जनवरी तक निक्षेप राशि वापस कर सकेंगे। अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन नम: शिवाय अरजरिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 में चुनाव लड़ चुके ऐसे अभ्यर्थी को छोड़कर जिनकी कुल वैध मतों के छठवें हिस्से से कम मत प्राप्त होने के कारण जमानत जब्त हो गई थी, शेष सभी अभ्यर्थी निक्षेप राशि जमा करने की मूल्य रसीद तथा आधार कार्ड के साथ कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 108 स्थित स्थानीय निर्वाचन शाखा में उपस्थित होकर निक्षेप राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई अभ्यर्थी 15 जनवरी तक निक्षेप राशि वापस नहीं लेता है तो इस राशि को राजसात कर लिया जायेगा।