CG | Thu, 06 August 2026

No Ad Available

मस्जिद में नमाज़ियों की संख्या सीमित करने का फैसला Allahabad हाईकोर्ट ने किया खारिज, कहा – इस्तीफा दीजिए या तबादला करवा लीजिए

14 Mar 2026 | WEENEWS DESK | 65 views
मस्जिद में नमाज़ियों की संख्या सीमित करने का फैसला Allahabad हाईकोर्ट ने किया खारिज, कहा – इस्तीफा दीजिए या तबादला करवा लीजिए

डेस्क। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। Allahabad High Court ने संभल में मस्जिद के भीतर नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के उत्तर प्रदेश प्रशासन के फैसले को खारिज कर दिया है।

Atul Sreedharan और Siddharth Nandan की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रशासन को कड़ी टिप्पणी के साथ निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि यदि स्थानीय प्रशासन यानी पुलिस अधीक्षक (SP) और जिलाधिकारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं और इसी वजह से नमाज़ियों की संख्या सीमित करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संभल से बाहर तबादला मांग लेना चाहिए।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि हर समुदाय को अपने निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति मिले। अदालत ने यह भी कहा कि यदि संबंधित स्थान निजी संपत्ति है, जैसा कि पहले कोर्ट मान चुका है, तो वहां पूजा-अर्चना के लिए राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

 

 


WEENEWS DESK
WEENEWS DESK

Latest

Join WhatsApp


❌ No active feeds found.