पिता के खाते में कराए पंचायत भुगतान, दर्शनी सरपंच सुमित राय पद से पृथक
शिकायत, जांच और सुनवाई के बाद जिला पंचायत सीईओ ने जारी किया बड़ा आदेश
सिहोरा
ग्राम पंचायत दर्शनी के सरपंच सुमित राय को पंचायत निधि से अपने पिता संतोष राय के खाते में भुगतान कराए जाने के मामले में पद से पृथक कर दिया गया है। जिला पंचायत जबलपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत यह कार्रवाई की है।
मामले की शुरुआत दर्शनी निवासी मोहन झारिया की शिकायत से हुई थी। शिकायत के बाद जनपद पंचायत मझौली द्वारा गठित जांच दल ने पंचायत दर्पण पोर्टल, भुगतान अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की जांच की। जांच में वर्ष 2023 के दौरान संतोष राय के नाम विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए कुल 50 हजार रुपये का भुगतान दर्ज पाया गया, जिसमें 15-15 हजार रुपये मरम्मत एवं अन्य कार्यों तथा 20 हजार रुपये निर्माण कार्य के लिए शामिल थे।
सुनवाई में सुमित राय ने भुगतान को निर्माण सामग्री से जुड़ा बताते हुए सफाई दी, लेकिन प्राधिकारी ने इसे हितों के टकराव और पद के दुरुपयोग की श्रेणी में माना। इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से पृथक कर दिया गया। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित प्रशासनिक और निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।