रायपुर। Firing Case: KGS और ज्ञान बिंदु एकेडमी विवाद से जुड़े चर्चित फायरिंग मामले में आरोपी फैजल खान को अदालत से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक (इंटरिम प्रोटेक्शन) की अवधि बढ़ा दी है। मामले में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर अब अगली निर्धारित तारीख पर विस्तृत सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी की ओर से मामले की केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने जांच की प्रगति और उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के बाद फैजल खान को दी गई अंतरिम राहत को जारी रखने का फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई में सभी तथ्यों और पक्षों को सुनने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैजल खान को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक लगा दी थी। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया था कि अगली सुनवाई के दौरान केस डायरी और जांच से संबंधित आवश्यक दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। अदालत ने फैजल खान के आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
आज की सुनवाई में पुलिस ने जांच से जुड़े दस्तावेज और केस डायरी कोर्ट में पेश की। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अदालत ने अंतरिम सुरक्षा को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। इस मामले को लेकर शिक्षा जगत और आम लोगों के बीच भी काफी चर्चा रही, जिसके चलते सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई थीं।
वहीं, फायरिंग मामले में नामजद फैजल खान के दो सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिकाओं पर भी अगली तारीख में सुनवाई होगी। पुलिस दोनों की भूमिका को लेकर अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखेगी, जबकि बचाव पक्ष जमानत की मांग करेगा।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना से जुड़े सभी साक्ष्य एवं तथ्यों को एकत्र करने का प्रयास कर रही है। आने वाली सुनवाई में अदालत के समक्ष जांच की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है।