गुजरात। Serial blast case: गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. अदालत ने 38 आतंकियों को दी गई फांसी की सजा और 11 दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को कायम रखा. साथ ही कोर्ट ने 56 मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये और 200 से अधिक घायलों को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।
अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी है. इस मामले में 38 आतंकियों को दी गई फांसी की सजा बरकरार रखी गई है, वहीं 11 आतंकियों की आजीवन कैद की सजा भी बरकरार रहेगी।